मुसलमान महिला का उस ग़ैरमुस्लिम से शादी करना जिसके इस्लाम स्वीकारने की आशा हो
हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।
मुसलमान महिला का ग़ैर मुस्लिम से शादी करना शरीअत में, क़ुर्आन व हदीस और मुसलमानों की सर्वसमहति के प्रमाणों के आधार पर, वर्जित व निषिद्ध है। (देखिएः प्रश्न संख्याः 689) और यदि शादी हो गई है तो वह बातिल (व्यर्थ व अमान्य) है, और उसके ऊपर निकाह पर निष्कर्षित होने वाले प्रणाम निष्कर्षित नहीं होंगे, और इस शादी से पैदा होने वाले बच्चे अवैध (नाजायज़) हैं। और पतियों के मुसलमान होने की आशा, इस हुक्म (प्रावधान) को कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकती है।
इस्लाम प्रश्न और उत्तर